• November 22, 2024

झाबुआः हत्या के अपराध में पति पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

 झाबुआः हत्या के अपराध में पति पत्नी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

झाबुआ, 20 जुलाई । जिले के थान्दला सब डिवीजन के काकनवानी थाना क्षेत्र में करीब पन्द्रह माह पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपी पति पत्नी को अपर सत्र न्यायालय द्वारा शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति को अपने ही घर में धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया था, और बाद में पुलिस को लाश पड़ी होने की सूचना दे दी गई थी।

पुलिस जानकारी अनुसार थाना काकनवानी क्षेत्र के ग्राम छोटी थेथम में 29.04.2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के ही रहने वाले दितमल व पांगली के घर एक पुरूष खून मे लथपथ अवस्था में पड़ा है। पुलिस को यह भी बताया गया कि खून से लथपथ आदमी की मौत हो चुकी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नान्तू भूरिया के रूप में हुई, और लाश का मुआयना करने पर मृतक नान्तू के सिर और दौनो हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में धारदार हथियार की गंभीर चोटे थी, जिस पर थाना काकनवानी में मर्ग क्र. 27/2023 एवं जाफ्ता फोजदारी की धारा 174 के अंतर्गत अपराध क्र. 161/2023 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, और विवेचना पूरी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में आरोपित पति पत्नी दितमल उर्फ जीतमल पुत्र सादुरा रावत एवं पांंगली पति दितमल उर्फ जीतमल रावत को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं सहपठित धारा 34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्या के आरोपियों को 10000-10000 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व अपर लोक अभियोजक जुवानसिंह डावर द्वारा किया गया।

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