उर्वरक दुकानदारों को एक-एक बोरी का देना होगा हिसाब
उर्वरक की बिक्री में दुकानदार अब धांधली नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसान को बेचे गए एक-एक बोरी उर्वरक का हिसाब देना होगा। किसानों को प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) में एक-एक बोरी उर्वरक का वितरण दर्ज करके रसीद देनी होगी। मीरजापुर में उर्वरक के 730 लाइसेंस धारक हैं।
जिले में दुकानों पर वितरित होने वाले उर्वरक का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है, इसके चलते उर्वरक के एक-एक बोरी का विवरण उच्चाधिकारियों की नजर में है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानदारों ने किसानों की मांग के अनुसार पीओएस मशीन पर बिक्री दर्ज नहीं किया है। उनके द्वारा मनमाने तरीके से 100 से लेकर 200 बोरी का एक साथ बिल काटा जा रहा है। इसके लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है कि प्रत्येक किसान को पीओएस मशीन पर दर्ज करके ही उर्वरक की बिक्री की जाए।
जिला कृषि अधिकारी अवधेश यादव ने कहा कि जनपद में किसी भी विक्रेता की ओर से वास्तविक किसान को बिक्री नहीं करके, केवल पीओएस मशीन पर बिक्री दिखा रहा है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण कर पीओएस मशीन में दर्ज विवरण और गोदाम में रखे उर्वरक से भी मिलान किया जाएगा। पीओएस पर फर्जी अंकन करते हुए मिलने पर लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी उर्वरक विक्रेता को निर्देश दिया गया है कि उर्वरक विक्रय संबंधी कागजात स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, रेट बोर्ड पर उर्वरक का दर अवश्य अंकित होना चाहिए अन्यथा निरीक्षण के समय नहीं मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।



