निजी संपत्ति में नमाज या धार्मिक सभा पर कोई रोक
Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक सभा आयोजित करने या नमाज अदा करने पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने Badaun जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे एक निजी परिसर में स्थित मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रहे लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया आदेश यह आदेश बदायूं निवासी अलीशेर द्वारा दायर […]Read More






