सुप्रीम कोर्ट की बड़ी व्यवस्था: जांच पूरी करने के लिए
नई दिल्ली: भारत की सर्वोच्च अदालत ने आपराधिक न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालतें जांच एजेंसियों (जैसे पुलिस, सीबीआई या ईडी) के लिए जांच पूरी करने की कोई निश्चित समयसीमा केवल एहतियात के तौर पर या ‘भविष्य की आशंका’ के आधार पर तय नहीं कर सकतीं। शीर्ष अदालत के अनुसार, समयबद्ध जांच का निर्देश देना एक […]Read More






