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किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये एक संजीदा मामला है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर या पब्लिसिटी हासिल करने के लिए याचिका दाखिल नहीं करें। वैसे भी ये मामला अब हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। आप हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

यह याचिका द सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अग्नोस्तोस थिओस ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट सरकार को प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों पर विचार करने और किसानों के साथ उचित व्यवहार करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया था कि प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं और यह उनका अधिकार है। उन्हें दिल्ली जाने और प्रदर्शन करने से रोका न जाए।

याचिका में कहा गया था कि किसानों को रोकने के लिए रास्ते में बनाये गए अवरोधों से आम लोगों को समस्या हो रही है, इसलिए इन अवरोधों को हटाया जाए। याचिका में कहा गया था कि प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल प्रयोग की जांच और पुलिस कार्रवाई में घायल व मारे गए किसानों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।

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