ataltv.com

Hindi News, Breaking Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, ताजा हिंदी ख़बरें

हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

युवक की हत्या के मामले में झुंझुनू सेशन कोर्ट ने चार जनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों ने करीब तीन साल पहले 3500 रुपये के लेनदेन के अपने ही गांव के एक युवक की हत्या कर दी थी। न्यायालय ने इस मामले में ढाणी छतरिया वाली तन पचलंगी निवासी प्रकाश पुत्र छोटूराम, धन्नी पत्नी प्रकाश, रामसिंह पुत्र जग्गू राम व ढाणी डूंगरवास तन मांवडा, पाटन निवासी आंची देवी पत्नी गणेश राम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जिला जज देवेन्द्र दीक्षित ने फैसले में लिखा कि कुछ रुपयों के लिए युवक की हत्या करना गंभीर अपराध है। प्रकरण के अनुसार 16 अक्टूबर 2020 को ढाणी बुरास काटलीपुरा तन पचलंगी निवासी लीलाधर पुत्र लक्ष्मणराम ने उदयपुरवाटी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा अशोक कुमार व उसके ट्रैक्टर का चालक रमेश मीणा उर्फ भोलाराम खेत में से बाजरा लाने जा रहे थे। गांव के मुख्य स्टैंड पर उसने ट्रैक्टर में तेल डलवाया। वहां पर प्रकाश सैनी पुत्र छोटूराम ने लेन-देन के पैसे मांगे।

इतने में ही प्रकाश सैनी, प्रकाश की पत्नी धन्नी देवी, उसका साला, एक अन्य महिला उससे व उसके बेटे अशोक से मारपीट करने लगे। झगड़े की सूचना पर उसका दूसरा बेटा किशनलाल भी आ गया। दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल लेकर राम सिंह व दो-तीन अन्य लड़के भी आ गए तथा उसके लड़के किशनलाल, अशोक कुमार व उसके साथ लात-मुक्कों से बुरी तरह मारपीट की। मारपीट से किशनलाल के सिर, पेट व प्राइवेट पार्ट में अंदरूनी चोट आने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया। अस्पताल लेकर गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले में प्रकाश, राम सिंह, सुनील कुमार, आंची व धन्नी के विरूद्ध चालान पेश कर दिया। इस दौरान न्यायालय ने आरोपितों को दोषी करार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। जबकि ट्रायल के दौरान एक आरोपित ढाणी डूंगरवास तन मांवडा थाना पाटन निवासी सुनील कुमार उर्फ सुंदर पुत्र गणेशराम की मृत्यु हो गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *