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मनीष सिसोदिया व संजय सिंह की न्यायिक हिरासत तीन फरवरी तक बढ़ी

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 03 फरवरी तक बढ़ा दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

कोर्ट ने इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 10 जनवरी को सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 04 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, उससे कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग में संलिप्त हैं।

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 09 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

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