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पन्नीरसेल्वम को एआईएडीएमके से निलंबन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को एआईएडीएमके पार्टी से निलंबन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लगता है कि पार्टी में विभाजन हो गया है।

पन्नीरसेल्वम और कुछ दूसरे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन नेताओं को एआईडीएमके जनरल काउंसिल में पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने अपने निलंबन को पहले मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने निलंबन के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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