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आईएसएफ के 82 उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ने का निर्देश

दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 82 उम्मीदवारों को मंगलवार कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि फिलहाल इन उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ना होगा। 15 दिनों बाद मामले की अगली सुनवाई है जब पंचायत चुनाव बीत चुका होगा।

दरअसल भांगड़ के 82 उम्मीदवारों ने दावा किया था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनका नाम उम्मीदवार के तौर पर मौजूद था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। इस संबंध में चुनाव आयोग ने दावा किया था कि नामांकन पत्र में त्रुटि की वजह से इनका नामांकन खारिज किया गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने चुनाव आयोग को जांच का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति राज्सेखर मंथा ने भी इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा किए थे जिसके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ में याचिका लगाई थी। अब इसी मामले में जस्टिस बसाक ने कहा कि न्यायमूर्ति सिन्हा और मंथा ने पुलिस और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अलग-अलग निर्देश दिए हैं। इसलिए इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। इसके बाद जस्टिस बसाक ने कहा कि यहां चुनाव आयोग की ओर से जिन उम्मीदवारों को बिना प्रतिद्वंदिता विजयी घोषित किया गया है उस फैसले पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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