हाथरस मामले में कोर्ट का चौंका देने वाला फैसला, चार में से तीन आरोपी बरी, एक पर सुनवाई जारी
हाथरस : साल 2020 में उत्त्तर प्रदेश के हाथरस में हुए रेप कांड मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौंका देने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले के चार में से तीन आरोपियों बड़ी कर दिया है। मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या व एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि, चौथे और अंतिम आरोपी को लंच के बाद सजा सुनाई जाएगी।हाथरस की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट त्रिलोक पाल सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है।
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हाथरस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रवि, रामू और लवकुश के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से कोर्ट के अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। बता दें कि हाथरस के चंदपा थाने के गांव की 19 साल की युवती के साथ गांव के चार लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने और उसे जान से मारने का आरोप परिजनों ने लगाया था। बेटी हाथरस सहित अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में काफी समय तक भर्ती रही थी। 29 सितंबर को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। उस वक्त देशभर में यह घटना सुर्खियों में रही थी. तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता गांव पहुंचे थे। गांव में पुलिस के साथ ही आरएएफ और पीएसी को तैनात करना पड़ा था।