महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत

 महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने ये आदेश दिया।

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपित किसी शिकायतकर्ता या गवाह को धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने न तो जमानत याचिका का विरोध किया और न ही समर्थन।

इसके पहले 18 जुलाई को कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को आज तक की अंतरिम जमानत दी थी। गौरतलब है कि 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दो लोगों को आरोपित बनाया गया है। बृजभूषण सिंह के अलावा दूसरे आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर हैं।

महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया था।

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