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शाहपुरा के भट्टी कांड में दो भाइयों को फांसी की सजा

शाहपुरा जिले के कोटड़ी में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस बहुचर्चित मामले में सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो दोषियों कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई। जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना।

इससे पहले शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात अन्य आरोपितों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद थे। फैसला सुनकर पीड़िता की मां ने कहा कि आज उन्हें न्याय मिल गया। जिन सात आरोपितों को बरी किया है, उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।

लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया कि नाबालिग लड़की को पिछले साल 2023 अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है।

शाहपुरा के कोटड़ी थाना इलाके के एक गांव में यह वारदात हुई थी। लड़की 14 साल की थी। उसके पिता ने वारदात से चार महीने पहले कान्हा और कालू नाम के दो भाइयों को खेत किराए पर दिया था। वे खेत से एक किलोमीटर दूर कोयला भट्ठी के पास झोपड़ी बना कर रहने लगे।

दो महीने पहले से लड़की पर दोनों भाइयों की गलत नजर थी। 2 अगस्त 2023 को लड़की का परिवार रिश्तेदार के घर गया था। लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को चराने निकली थी। दोनों भाई उसे भट्ठी के पीछे ले गए। गैंगरेप के बाद लड़की को भट्ठी में जिंदा जला दिया।

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