• July 30, 2025

ताहिर को SC की इन शर्तो पर मिली हैं पेरोल , घर नहीं जा सकेंगे ताहिर

AIMIM के मुस्तफाबाद प्रत्याशी और दिल्ली दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी परोल दी. कुल 6 दिन के लिए मिली कस्टडी परोल के दौरान ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रह सकता है. अपनी सुरक्षा पर होने वाली भारी खर्च भी उसे ही उठाना पड़ेगा. इस खर्च के अग्रिम भुगतान पर ही उसे जेल से बाहर आने दिया जाएगा.

बता दें की ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर गंभीर आरोप हैं. उस पर दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है. UAPA और PMLA जैसे संगीन कानूनों के तहत भी 2 केस हैं. दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हुसैन को इस बार AIMIM ने टिकट दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे कस्टडी परोल पर बाहर आकर नामांकन की अनुमति दी थी, लेकिन प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था. अंतरिम जमानत के लिए ताहिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन पिछले सप्ताह 2 जजों की बेंच में इस पर सहमति नहीं बनी थी. ऐसे में मंगलवार, 28 जनवरी को यह मामला 3 जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मिश्रा की बेंच में लगा. सुनवाई की शुरुआत में ही ताहिर के लिए पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कह दिया कि वह अंतरिम जमानत की मांग पर जोर नहीं देना चाहते. इसके बजाय वह कोर्ट की तरफ से तय शर्तों पर कस्टडी परोल चाहते हैं.

ताहिर को इन शर्तो पर मिली हैं जमानत
ताहिर को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वह अपने घर नहीं जा सकेंगे, न ही किसी प्रकार से मीडिया से मुखातिब होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे. साथ ही, केस से जुड़े मामलों पर भी वह कोई बयान नहीं देंगे. इस अवधि के दौरान, ताहिर हुसैन को सिर्फ उनके पार्टी ऑफिस जाने की इजाजत होगी, जहां वह चुनाव से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं.

Digiqole Ad

Rama Niwash Pandey

https://ataltv.com/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *