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सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता कविता को राहत 26 सितंबर तक कार्रवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित बीआरएस नेता के. कविता को राहत दी है। कोर्ट ने के कविता के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर 26 सितंबर तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

ईडी ने के. कविता को आज यानी 15 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि वो के. कविता को 26 सितंबर तक कोई समन जारी नहीं करेंगे। के. कविता से ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 11 मार्च को पूछताछ की थी। कविता ने अपनी याचिका में कहा है कि नियमों के मुताबिक एक महिला को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। उससे पूछताछ उनके आवास पर होनी चाहिए।

जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 मार्च को कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कविता को ईडी की ओर से समन जारी करने और किसी अन्य कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुची बाबू को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बुची बाबू पर शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक व खुदरा लाइसेंस धारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने का आरोप है।

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