राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत: 1.5 करोड़ जमा कराने के बाद मिली राहत, पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश, अगली सुनवाई 18 मार्च को
- राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
- वे 18 मार्च 2026 को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होंगे।
- अन्य सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
भतीजी की शादी में शामिल होने की राहत अभिनेता की भतीजी की शादी 19 फरवरी को शाहजहांपुर में होनी है। अंतरिम जमानत मिलने से राजपाल यादव अब इस शादी में शामिल हो सकेंगे।
- 6 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
- 12 फरवरी को सुनवाई हुई, जिसमें केवल एक पक्ष की दलीलें सुनी गईं और नई तारीख तय की गई।
- 5 फरवरी को सरेंडर करने के बाद से राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद थे।
क्या है पूरा मामला? यह मामला 2010 से चला आ रहा है। राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ (2012) के निर्माण के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके कारण कर्ज समय पर नहीं चुकाया जा सका। शिकायतकर्ता को दिए गए सात चेक बाउंस हो गए।
- अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई।
- 2019 में सेशन कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा।
- बाद में ब्याज बढ़ने से कर्ज की राशि बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये हो गई।
- 2018 में अदालत की अवमानना के चलते राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भेजा गया था।
अब अंतरिम जमानत मिलने से अभिनेता को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन मामला अभी भी चल रहा है और 18 मार्च को अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय होगी।