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कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर को कार्य अनुभव की अवधि अनुसार बोनस अंक दिए जाने के अंतरिम आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2023 में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर को कार्य अनुभव की अवधि अनुसार बोनस अंक दिए जाने के अंतरिम आदेश जारी किए। मामले में अब अगली सुनवाई 05 अक्टूबर को होगी।

बांसवाड़ा निवासी डॉ. सोनाली सोनी व अन्य सात सविंदा कार्यरत आयुष चिकित्सकों ने अधिवक्ता यशपाल खि़लेरी व विनीता के माफऱ्त रिट याचिका दायर कर बताया कि वे वर्ष 2021 व 2022 से आयुष्मान भारत मिशन में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर अपनी संतोषप्रद सेवाएं दे रहे हैं तथा पिछली आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2021 में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर कार्यरत अन्य सविंदा आयुर्वेद चिकित्सकों को बोनस अंक दिए गए थे और उनका नियमित चयन भी हो चुका है लेकिन वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में याचीगण को बोनस अंक से वंचित कर भेदभाव किया जा रहा है।

सीएचओ का पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्जित सविंदा पद है। याचीगण के पास निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता बीएएमएस/ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्नातक डिग्री है और विज्ञापित पद के समकक्ष समान कार्य निष्पादित कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि विहित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग में बोनस अंक नहीं दिए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में 70 अंक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं 30 अंक बोनस अंक के निर्धारित किये गए हैं। विज्ञापन की शर्तों व राज्य सरकार द्वारा जारी 25 अप्रैल, 2023 की अनुभव प्रमाण पत्र गाईडलाइन के अनुसार भी याचीगण बोनस के लिए योग्य है।

याचीगण के अधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता का पक्ष सुनने के पश्चात हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण भंसाली ने चल रही भर्ती प्रक्रिया में याचीगण को उनकी कार्य अनुभव की अवधि अनुसार बोनस अंक दिए जाने के दिये अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार के आयुष विभाग सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार सहित अन्यो को नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर को जवाब तलब किया है। बोनस अंक दिए जाने का अंतरिम आदेश रिट याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रहने का भी आदेश दिया है।

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