पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत, एक हफ्ते में गुवाहाटी कोर्ट में पेश होने का निर्देश
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Pawan Khera को असम में दर्ज एक मामले में Telangana High Court से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह की राहत देते हुए निर्देश दिया है कि इस अवधि के भीतर वे गुवाहाटी की अदालत में पेश हों।
यह मामला Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sharma को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। खेड़ा ने दावा किया था कि शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका चुनावी हलफनामे में खुलासा नहीं किया गया। इन आरोपों को मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने “झूठा और दुर्भावनापूर्ण” बताया।
क्या है मामला?
शिकायत के आधार पर गुवाहाटी अपराध शाखा में खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इनमें चुनाव से जुड़े झूठे बयान और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। इससे पहले असम पुलिस की टीम पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी पहुंची थी।
कोर्ट में क्या दलील दी गई?
खेड़ा ने अपनी याचिका में कहा कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनका आवास हैदराबाद में है, जहां उनकी पत्नी का घर है।
राजनीतिक बयानबाजी तेज
इस पूरे मामले में सियासत भी गरमा गई है। Himanta Biswa Sarma ने कांग्रेस पर बिना सत्यापन के आरोप लगाने का आरोप लगाया, वहीं खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने केवल सवाल पूछे थे और जवाब देने के बजाय उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो संदेश में खेड़ा ने कहा कि वे पुलिस से डरते नहीं हैं, लेकिन फिलहाल उससे बच रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी और सवाल उठाने हैं।