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दो पुत्रियों के लिए मिल रहा श्रमिक कन्यादान योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अंतर्गत ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना से अभी तक 769 श्रमिकों के पुत्रियों का विवाह हुआ है। योजना में देय सहायता राशि 51 हजार रुपये से श्रमिक के परिवार में विवाह की खुशियां आयी है। इस योजना में श्रमिक अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह कराने के लिए आर्थिक सहायता ले सकता है।

अपर श्रम कल्याण आयुक्त डीके सिंह को श्रमिकों के हित में चल रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए कार्य सौंपा गया है। डीके सिंह लगातार योजनाओं की समीक्षा करते रहते है। जिसमें श्रमिकों मिलने वाली ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना भी शामिल है। श्रमिक कन्यादान योजना के बारे में उनकी ओर दी गयी जानकारी में बताया गया कि ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना सिर्फ श्रमिक के लिए है। जिसमें योजना का लाभ लेकर दो पुत्रियों का विवाह किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग अपने राज्य के श्रमिकों को 17 योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना में 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की राशि पाने के लिए श्रमिक को आनलाइन आवेदन करना पड़ता है। जिसमें आवेदनकर्ता श्रमिक की आय 15 हजार रुपये मासिक से ज्यादा न हो, उसे ही योजना का लाभ दिया जाता है।

इसके अलावा श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिक का पंजीकरण आवश्यक है। श्रमिक के पुत्री का विवाह के समय 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। श्रमिक चाहे तो एक वर्ष के भीतर ही दूसरी पुत्री का भी विवाह कर सकता है, उसमें भी शर्ते पहले जैसी होगी।

आवेदनकर्ता को चाहिए आवश्यक अभिलेख

योजना का लाभ लेने के लिए उप्र श्रम कल्याण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र करना पड़ता है। आईएफएस कोड सहित बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह के कार्ड की छात्राप्रति, कन्या की आयु की जांच के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति और स्थानीय निकाय कार्ड या हाईस्कूल का मार्कशीट की छायाप्रति लगाना होता है।

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