अधिवक्ता ने भेजा मुख्य चुनाव आयोग को कानूनी नोटिस
अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने 26 विपक्षी दलों द्वारा इण्डिया नाम से गंठबंधन बनाए जाने का विरोध करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को नोटिस भेजकर गंठबंधन में शामिल विपक्षी दलों की मान्यता समाप्त किए जाने की मांग की है।
नाटिस में भदौरिया ने कहा कि 26 राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाकर अपने निजी फायदे के लिए देश का नाम इस्तेमाल कर गठबंधन का नाम इण्डिया रखा है, जो कि कानून का उल्लंघन व अपराध है। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी व्यक्ति इस एम्बलेस एक्ट के तहत अपने निजी फायदे के लिए देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यह अपराध प्रतीक, नाम निशान और नाम के आधिकारिक उपयोग को नियंत्रित करता है, ताकि इसके अनुचित उपयोग से बचा जा सके। इन 26 विपक्षी दलों द्वारा धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन कर गठबंधन का नाम इण्डिया शब्द का नाम का प्रयोग करके अपराध किया गया है, जिसके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।
नोटिस में कहा गया कि इण्डिया शब्द का प्रयोग करने पर 26 विपक्षी दलों की राष्ट्रीय मान्यता रद्द की जाए और कानून के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई तो सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।




