• January 20, 2026

इलेक्टोरल बांड के रूप में दिए गए चंदे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग, 22 को सुनवाई

 इलेक्टोरल बांड के रूप में दिए गए चंदे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में  कराने की मांग, 22 को सुनवाई

नई दिल्ली, 19 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बांड के रूप मे दिए गए चंदे की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

याचिका कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इलेक्टोरल बांड के जरिए कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच कथित क्विड प्रो क्यो यानी बदले में दी जाने वाली व्यवस्था की जांच की जाए। याचिका में कहा गया था कि चुनावी बांड मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार दिया था। 21 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई थी।

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