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केजरीवाल के 2 जून को सरेंडर करने के बाद ईडी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी

ईडी ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 जून को सरेंडर करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है। ईडी ने ये याचिका स्पेशज जज कावेजी बावेजा की कोर्ट में दाखिल की है।

अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। अब ईडी ने केजरीवाल को 2 जून के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की है।

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं।

कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल किसी भी फाइल पर बिना उप-राज्यपाल की मंजूरी के हस्ताक्षर नहीं करेंगे। केजरीवाल अंतरिम जमानत के दौरान अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

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