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न्यायालय के आदेश पर नशे के तस्कर को किया जिला बदर

न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में एक नशा तस्कर को आज जिला बदर किया गया।

कलियर थाना प्रभारी जहांगीर अली ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त आदेश के क्रम में आरोपित सिराज पुत्र रहमान निवासी सुमैया मस्जिद वाली गली, सिविल लाइन रुड़की हाल निवासीको मुंबई वाला मदरसा,पुराण कलियर को जनपद हरिद्वार की सीमा से जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में छोड़ा गया। अरोपित को हिदायत की गई कि दो माह तक जिला हरिद्वार की सीमा के अंदर प्रवेश वर्जित है। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहांगीर अली ने बताया कि सिराज नशा तस्करी के अनेक मामलों में आरोपित है।

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