यमुनानगर जिले में धारा 144 लागू

पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद एक बार फिर पंजाब-हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली की और जाने वाले सभी मुख्य हाई वे पर हरियाणा सरकार ने आमजन की सुरक्षा के लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम कर दिए है। हरियाणा पुलिस विभाग ने दिल्ली जाने वाले रूटों में भी बदलाव किए है।
इसी कड़ी में सोमवार को सुरक्षा की दृष्टि से जिला यमुनानगर में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की काल की है और 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च निकालने की घोषणा की है। इस जिला में कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा पिछले दो वर्ष में भी धरना प्रर्दशन किए गए तथा सडक़ों पर जाम लगाया गया था। जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 14 फरवरी तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है।
उन्होंने कहा कि जिला में पांच या पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला में पैदल, वाहनों या किसी भी तरह से जलूस प्रोसेशन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी व्यक्ति व समूह को पैदल, ट्रैक्टर ट्राली, कार, ट्रक, दोपहिया वाहन, मोडिफाइड ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा आदि वाहनों से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार, संदेनशील ज्वलन पदार्थ, हथियार रखने व ले जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में किसी भी शरारती व्यक्ति को आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। जो व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
