औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक आपदा में सावधानी की गाइडलाइन जारी
केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन ने इस गाइडलाइन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
मेरठ के अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने रासायनिक आपदाओं के समय बरती जाने वाली सावधानियों की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का पालन करके जनहानि को कम किया जा सकता है।
रासायनिक आपात स्थिति से पहले: रसायनों, यहां तक की आम घरेलू उत्पादों का भी मिश्रण न बनाएं। कुछ संयोजन, जैसे अमोनिया और ब्लीच, विषाक्त गैसों का निर्माण कर सकते हैं। रासायनिक उत्पादों को ठीक से स्टोर करें। गैर-खाद्य उत्पादों को आसानी से पहचानने के लिए उनके मूल कंटेनरों में कसकर बंद कर रखें। इस्तेमाल न किए गए रसायनों को ठीक से निपटाएं। अनुचित निपटान स्थानीय जल आपूर्ति को दूषित कर सकता है, खतरनाक क्षेत्रों में धूम्रपान न करें और आग न लगाएं। यदि संभव हो तो खतरनाक रसायनों को संसाधित करने वाले उद्योगों के पास रहने से बचें। आपातकालीन संपर्क नंबरों को संभाल कर रखें। साथ ही आस-पास के खतरनाक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर आपातकालीन सेवाओं (पुलिस, अस्पताल आदि) को सूचित करें। अफवाह न फैलाएं, न ही उनपर ध्यान दें या विश्वास करें।
रासायनिक आपात स्थिति के बाद: खुले भोजन, पानी आदि का सेवन न करें। एक सुरक्षित स्थान/आश्रय पर पहुंचने के बाद कपड़े बदल लें और ठीक से हाथ धोएं।
समुदाय: पूरे अड़ोस-पड़ोस को रासायनिक खतरों और उनके इलाज के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार से अवगत कराएं। आधिकारिक समाचारों और घोषणाओं के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और मोबाइल फोन देखें, सरकारी अधिकारियों को सटीक जानकारी दें। इस गाइडलाइन का प्रचार-प्रसार करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए विभागीय समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा।