सर्विस बुक में प्रथम बार दर्ज जन्मतिथि संशोधित नहीं की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कर्मचारी के सर्विस बुक में प्रथम बार दर्ज जन्म तिथि संशोधित नहीं की जा सकती। फैसले में कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही जन्म तिथि को संशोधित कर सही कर दिया गया हो, परंतु नौकरी के समय सर्विस बुक में रिकॉर्ड की गई जन्मतिथि बाद में सर्विस बुक में संशोधित नहीं की जा सकती। यह निर्णय जस्टिस मंजीव शुक्ला ने झांसी जिले में प्राथमिक विद्यालय […]Read More