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चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची कोर्ट

चेक बाउंस से जुड़े अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। अभिनेत्री अमीषा पटेल बयान दर्ज कराने अदालत में नहीं पहुंची। उनकी ओर से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पिटीशन दाखिल कर गवाह संख्या एक अजय सिंह उर्फ टिंकू सिंह की फिर से गवाही कराने का आग्रह किया गया है। इस पर शिकायतकर्ता अधिवक्ता ने विरोध किया और उनकी ओर से इस पिटीशन का प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है।

इससे पहले गवाह संख्या एक का पूर्व में प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका था। अमीषा पटेल की ओर से गवाह का प्रतिपरीक्षण करने के लिए समय मांगा गया था, जिस पर कोर्ट ने उसे गवाह को डिस्चार्ज कर दिया था। कोर्ट ने अमीषा पटेल के अधिवक्ता द्वारा समय मांगे जाने पर उसपर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन यह जुर्माना राशि अब तक जमा नहीं हो सकी है। आज मामले के दोनों आरोपितों अमीषा पटेल एवं उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया जाना था। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही पूरी होने के बाद गवाही की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी और आरोपितों के बयान के लिए 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। अभिनेत्री के कोर्ट में आने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी।

फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। देशी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह से अमीषा पटेल ने दो करोड़ रुपये लिया था। लेकिन वह फिल्म नहीं बनी। लौटाने के लिए जो चेक दिया गया वह बाउंस कर गया। अजय कुमार सिंह के द्वारा पैसा मांगने पर अमीषा पटेल ने दो चेक दिया था। दोनों चेक बाउंस हो गया था। इसको लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला 2018 दर्ज कराया था।

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