दिल्ली में आज से ‘No PUCC, No Fuel’ नियम लागू: बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल मिलना बंद, जानें पूरी प्रक्रिया और नियम
नई दिल्ली | 18 दिसंबर, 2025 दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। आज, यानी 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध PUCC (Pollution Under Control Certificate) नहीं है। सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार का बड़ा प्रहार
दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण वायु गुणवत्ता (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार ने ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ (No PUCC, No Fuel) की नीति को अमलीजामा पहनाया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य उन वाहनों को सड़कों से दूर रखना या उन्हें ठीक करवाना है जो मानक से अधिक धुआं छोड़ रहे हैं।
नया नियम क्या है और आप पर कैसे असर डालेगा?
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या दिल्ली से बाहर से आकर यहाँ के पेट्रोल पंप का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है:
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अनिवार्य जांच: पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले आपको अपना वैध PUCC दिखाना होगा।
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डिजिटल चेकिंग: कई पंपों पर इसे वाहन के नंबर प्लेट के जरिए डेटाबेस से जोड़कर ऑटोमेटिक चेक करने की व्यवस्था भी की जा रही है।
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सख्ती: यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है, तो पंप कर्मी आपको ईंधन देने से मना कर सकता है।
PUCC क्या है और यह क्यों जरूरी है?
Pollution Under Control Certificate (PUCC) एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं और उत्सर्जन निर्धारित सरकारी मानकों के भीतर है।
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कानूनी अनिवार्यता: सड़क एवं यातायात नियमों (Motor Vehicles Act) के अनुसार, हर वाहन चालक के पास वैध बीमा और आरसी के साथ पीयूसीसी होना अनिवार्य है।
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भारी जुर्माना: यदि आप बिना पीयूसीसी के सड़क पर पकड़े जाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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ईंधन पर रोक: अब दिल्ली में चालान के साथ-साथ आपको पेट्रोल-डीजल से भी वंचित रहना पड़ेगा।
घर से निकलने से पहले ऐसे करवाएं PUCC (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ही मिनटों में इसे बनवा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
स्टेप 1: नजदीकी केंद्र का चुनाव
सबसे पहले अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत PUCC सेंटर पर जाएं। दिल्ली-एनसीआर में लगभग हर बड़े पेट्रोल पंप पर यह सुविधा उपलब्ध है।
स्टेप 2: आवश्यक दस्तावेज
सेंटर पर जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी की आरसी (Registration Certificate) दिखानी होगी। कर्मचारी आपकी गाड़ी का नंबर सिस्टम में फीड करेगा ताकि आपका डेटा ‘वाहन’ (Vahan) पोर्टल पर अपडेट हो सके।
स्टेप 3: टेस्टिंग की प्रक्रिया
कर्मचारी आपकी गाड़ी के साइलेंसर में एक सेंसर (प्रोब) डालेगा। इसके बाद इंजन को रेव (Race) किया जाएगा ताकि कंप्यूटर उत्सर्जित होने वाली गैसों (जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन) का विश्लेषण कर सके।
स्टेप 4: भुगतान और प्रमाण पत्र
यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण स्तर तय मानकों के भीतर है, तो आपको तुरंत एक कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक निर्धारित शुल्क (वाहन के प्रकार के अनुसार ₹60 से ₹100 तक) देना होगा। यह डेटा तुरंत सरकारी सर्वर पर अपडेट हो जाता है।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
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वैधता (Validity): नए BS-IV और BS-VI वाहनों के लिए पीयूसीसी आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होता है, जबकि पुराने वाहनों के लिए इसे हर 6 महीने में रिन्यू कराना पड़ता है।
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ऑनलाइन स्टेटस: आप परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन के नंबर से यह चेक कर सकते हैं कि आपका पीयूसीसी अभी वैध है या नहीं।
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समय की बचत: नियम लागू होने के कारण सेंटरों पर भीड़ हो सकती है, इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें और आज ही अपनी गाड़ी की जांच करवाएं।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार का यह फैसला शहर की आबोहवा को सुधारने की दिशा में एक कड़ा कदम है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यह हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल चालान या पेट्रोल की किल्लत से बचने के लिए, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अपने वाहनों का प्रदूषण नियमित रूप से चेक करवाएं।
याद रखें: बिना PUCC, नो फ्यूल!