Allahabad High Court: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका
Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Dispute: हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्री कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत में भविष्य में होने वाली सभी कार्यवाहियों में शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ लिखा जाए लेकिन अदालत ने सुनवाई करने के बाद ऐसा करने से इनकार कर दिया।
हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में अपनी तमाम दलीलें रखी गई थी और इनके आधार पर ही यह मांग की गई थी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस मामले को खारिज किया जाता है। इस मामले में कुल 18 मुकदमों में एक साथ सुनवाई चल रही है।
इनमें यह मांग भी की गई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के परिसर से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शाही इदगाह मस्जिद अवैध अतिक्रमण की तरह है।
