मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, मुस्लिम पक्ष को राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है।
हिंदू पक्ष ने क्या मांग की थी?
सूट नंबर 13 में वादी वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने आवेदन A-44 दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही, उन्होंने कोर्ट के स्टेनोग्राफर को निर्देश देने की मांग की थी कि मुकदमे की कार्यवाही में ‘शाही ईदगाह मस्जिद’ के स्थान पर ‘विवादित ढांचा’ शब्द का उपयोग किया जाए।
मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और कोर्ट का फैसला
मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज की थी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है, जबकि हिंदू पक्ष की 18 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी है।यह मामला मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज की थी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है, जबकि हिंदू पक्ष की 18 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी है।यह मामला मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
