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अब गांवों में निजी तालाबों, बाजारों, दुकानों को भी देना होगा टैक्स

पंचायत संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित किये जाने के साथ ही गांवों में कई नए नियम आ जाएंगे। असम पंचायत एक्ट में संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी हाट, घाट और तालाबों के लिए लोगों को सरकार को टैक्स देना होगा।

अधिनियम में संशोधित धारा 107 के खंड 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी निजी हाट, घाट और तालाब पंचायत की अनुमति के बिना संचालित नहीं किए जा सकते हैं। गांव के हाट में चल रहे व्यापार और वाणिज्य के लिए मालिक को पंचायत को अग्रिम में शुल्क का भुगतान करना होगा। नदियों और घाटों को चलाने के लिए पंचायतों को शुल्क भी देना होगा। इसके अलावा, गांव के लोगों के घर के पीछे तालाब या मछली पालन के लिए तालाबों के लिए मालिक को पंचायत को अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा। हाट, घाट, तालाब के लिए जनता की फीस की राशि के संबंध में पंचायत निर्णय लेगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बाजारों और दुकानों को भी करों का भुगतान करना होगा। संशोधित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बाजारों में हर दुकान के खिलाफ कर का भुगतान करना होगा।

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