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लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक का फैसला सुप्रीम कोर्ट से निरस्त

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हत्या के प्रयास मामले में सजा पर रोक लगाने वाले केरल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुई फैजल की लोकसभा सदस्यता पर अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट दोबारा सुनवाई कर 6 हफ्ते में फैसला ले, तब तक फैजल की सदस्यता बनी रहेगी।

दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े फैजल को लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट ने 11 जनवरी, 2017 के हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। उसके बाद 18 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव करने की घोषणा कर दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ सांसद ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

केरल हाई कोर्ट ने सांसद को मिली सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद 29 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी थी।

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