• December 30, 2025

राजभवन के बाहर अभिषेक के धरने पर तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

 राजभवन के बाहर अभिषेक के धरने पर तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

कोलकाता में राजभवन के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के धरने को गैर कानूनी करार देते हुए हाईकोर्ट में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ में लगाई गई गई थी। कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता तरुण ज्योति तिवारी ने यह याचिका लगाई थी।

उन्होंने दावा किया था कि राजभवन के पास हमेशा धारा 144 लागू रहती है लेकिन गत पांच अक्टूबर से अभिषेक बनर्जी लगातार वहां मंच बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो राज्यपाल और राजभवन की सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसे ही यह हाईकोर्ट में उठा तुरंत मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल इस मामले पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिका स्वीकार की जा रही है। कल मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।

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