• October 15, 2025

शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो कार समेत प्रेमिका को झील में धकेला

लखनऊ /21 अगस्त 2025: कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर तालुक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 32 वर्षीय श्वेता की उसके शादीशुदा प्रेमी रवि ने कार समेत चंदनहल्ली झील में धकेलकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक, श्वेता ने रवि के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके गुस्से में रवि ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया है।

 

घटना का विवरण

पृष्ठभूमि: खबरों के मुताबिक, श्वेता और रवि की जान-पहचान कई सालों से थी और दोनों हासन में काम के दौरान मिले थे। रवि पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने श्वेता पर शादी के लिए दबाव बनाया। श्वेता ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे रवि नाराज हो गया। 18 अगस्त 2025 की देर शाम रवि ने श्वेता को अपनी कार में बैठाया और चंदनहल्ली झील के किनारे ले गया। वहां उसने कार को जानबूझकर झील में धकेल दिया, जिसमें श्वेता फंस गई और बाहर नहीं निकल सकी। रवि खुद तैरकर बाहर आ गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे हादसा बताया। श्वेता के परिवार की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रवि की कहानी को संदिग्ध पाया। चश्मदीद गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि यह हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी हत्या थी। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

 

कानूनी पहलू

खबरों के मुताबिक, रवि पहले से शादीशुदा होने के बावजूद श्वेता से शादी का दबाव बना रहा था। भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 82 के तहत, बिना तलाक के दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि, इस मामले में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के कारण हत्या हुई, जो और भी गंभीर अपराध है।

 

निष्कर्ष

यह घटना समाज में प्रेम संबंधों और शादी के दबाव से जुड़ी मानसिकता को उजागर करती है। श्वेता की हत्या ने न केवल उसके परिवार को सदमे में डाला, बल्कि यह भी दिखाया कि व्यक्तिगत अस्वीकृति को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, और रवि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।

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Rama Niwash Pandey

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