बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

विल्लुपुरम की एक विशेष अदालत ने आठ वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में 21 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश एस हर्मिस ने सरकार को नाबालिग को 4.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आर विक्की उर्फ इयप्पाराज ने दिसंबर 2018 में नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। अदालत ने उसे लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए आजीवन कारावास और उसके अपहरण के लिए तीन साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर दोनों दंड साथ-साथ लागू किए जाएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *