• December 31, 2025

बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

 बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

विल्लुपुरम की एक विशेष अदालत ने आठ वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में 21 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश एस हर्मिस ने सरकार को नाबालिग को 4.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आर विक्की उर्फ इयप्पाराज ने दिसंबर 2018 में नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। अदालत ने उसे लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए आजीवन कारावास और उसके अपहरण के लिए तीन साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर दोनों दंड साथ-साथ लागू किए जाएंगे।

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