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श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट मामले में दो दोषियों की सजा पर फैसला बुधवार को

श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए दो आतंकियों की सजा पर फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत बुधवार को सुनाएगी।

अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को बांग्लादेशी आतंकी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया था। मंगलवार को इनकी सजा का ऐलान होना था, लेकिन कोर्ट अब अपना फैसला बुधवार को सुनाएगी। कोर्ट ने 18 साल बाद दोनों को दोषी करार दिया था।

28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ स्थित हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे, जबकि कम से कम 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं षड्यंत्र रचने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को वर्ष 2016 में अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है जो विचाराधीन है। शेष दोनों आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल को दोषी करार दिया गया है। इस केस में 53 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी।

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