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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दोषियों की सजा पर फैसला सात नवंबर को

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपितों को सजा देने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज रवींद्र कुमार पांडेय ने सात नवंबर को सजा सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका के मामले में चार आरोपितों को दोषी ठहराया था जबकि एक आरोपित को मकोका के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने जिन आरोपितों को हत्या का दोषी पाया, उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक हैं। कोर्ट ने इन चारों आरोपितों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया है। कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपित अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया है।

सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त कर दी गई थी। बलजीत मलिक पर मकोका के तहत केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसे नियमित जमानत नहीं मिल रही है। इस मामले में बलजीत के अलावा रवि कपूर और अमित शुक्ला भी आरोपित हैं। रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था।

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