इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना मामले में प्रग्नेश पटेल की जमानत पर सुनवाई पूरी, 9 अगस्त को आएगा फैसला
अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज हादसे में 9 लोगों को कार से कुचलने के आरोपित तथ्य पटेल के पिता प्रग्नेश पटेल की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट में प्रग्नेश के वकील ने दलील दी कि अपने बेटे को बचाने के लिए एक पिता उस समय जो कर सकता था, वह उसने किया है।
आरोपित तथ्य के पिता के वकील ने कोर्ट में कहा कि प्रग्नेश पटेल पर जो धाराएं लगाई गईं हैं, उनमें से कई नहीं लगती है। दूसरे केस को इस केस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी ओर सरकारी वकील प्रवीण त्रिवेदी ने कोर्ट में दलील की कि जमानत देने पर साक्षियों को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि कोई भी पिता अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाए यह समझा जा सकता है, लेकिन वहां 9 लोगों के शव पड़े थे। इस पर लोगों से माफी मांगने के बजाए वह वहां से भाग निकले।
तथ्य की गाड़ी के संबंध में सरकारी वकील ने कहा कि गाड़ी में 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन उसमें 6 लोग सवार थे। आरोपित गाड़ी 140 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चला रहा था। तथ्य पटेल ऐसे अपराध करने की आदत बना चुका है। आरोपित को दुर्घटना में चोट लगी वहीं सिर में भी कांच लगी है, इसकी वजह से वह घायल हुआ है। किसी ने उसकी पिटाई की हो या कोई बचाने गया हो, यह बात गलत है।
सरकारी वकील ने कहा कि प्रग्नेश पटेल ने घटनास्थल पर लोगों को धमकी दी। उसने वहां रिवॉल्वर भी निकाला। अभी घायलों का बयान दर्ज कराना बाकी है, जांच अभी बाकी है, जिस पर कार्रवाई हो सकती है। शनिवार को प्रग्नेश पटेल के पुराने अपराधों से भी कोर्ट को अवगत कराया गया। उसके विरुद्ध 10 अपराध दर्ज है।




