• December 28, 2025

ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर अदालत के आदेश पर उतारे नकली बोर्ड

 ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर अदालत के आदेश पर उतारे नकली बोर्ड

ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोर्ट अमीन ने पुलिस बल ने आबूलेन पर असली रामचंद्र सहाय की दुकान के सामने स्थित नकली रामचंद्र दीवान चन्द्र वाली दुकान के बोर्ड उतरवाए व समस्त पैकिंग नष्ट की।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गुप्ता ने बताया कि असली रामचंद्र सहाय (रेवड़ी वाले) फर्म के मालिक सुनील गुप्ता हैं। उनके दादा रामचंद्र सहाय ने वर्ष 1904 में रामचंद्र सहाय (रेवड़ी वाले) प्रतिष्ठान की स्थापना की थी। उनकी आबूलेन, गढ़ रोड, बागपत रोड और गुजरी बाजार में दुकानें हैं। वर्ष 1904 से लगातार हम अपनी रेवड़ी गजक सहित सभी मिठाइयों की गुणवत्ता बने हुए हैं और विदेशों तक हमारा माल जाता है। उनकी गुडविल की वजह से कई लोगों ने रामचंद्र सहाय के नाम का फर्जी तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया। जिसके खिलाफ सुनील गुप्ता ने अदालत में ट्रेडमार्क के उल्लंघन का केस डाला और अदालत द्वारा फर्जी लोगों को रामचंद्र व राम चंद्र सहाय या इससे मिलते-जुलते नाम को उपयोग करने से रोका गया। कुछ व्यापारी अदालत के आदेश के बावजूद बाज नहीं आ रहे। जिस पर अदालत ने पुलिस बल द्वारा कोर्ट अमीन के माध्यम से फर्जी रामचंद्र के नाम से चल रही दुकान का बोर्ड व विज्ञापन पट आदि उतारने और समस्त पैकेजिंग जब्त करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को नकली बोर्ड उतरवाए गए। इस दौरान कोर्ट से सिटी अमीन सचिन कुमार, रामचंद्र सहाय के मालिक सुनील गुप्ता, दीपक जिंदल, वरुण गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अधिवक्ता मनोज गुप्ता ने बताया कि अभी मेरठ में अन्य कई लोग रामचंद्र सहाय के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है।

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