• December 3, 2025

कहीं SIR से न कट जाए आपका नाम! अभी से करें ये तैयारी, वोटर लिस्ट में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा नाम

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2025: चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी कर रहा है। बिहार के बाद अब कई राज्यों में यह अभियान शुरू होने वाला है। लाखों लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से न कट जाए। क्या आप भी इसी चिंता में हैं? क्या आपके पास जरूरी दस्तावेज तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि BLO घर आएंगे और पूछताछ करेंगे? चुनाव आयोग ने वादा किया है कि बिना नोटिस कोई नाम नहीं हटेगा, लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी। SIR का पहला चरण किन राज्यों में होगा? नाम कैसे बचेगा? फॉर्म कैसे भरें? अपील का क्या तरीका है? ये सब जानना जरूरी है, ताकि आपका वोटिंग अधिकार सुरक्षित रहे। आगे जानिए पूरी प्रक्रिया।

SIR अभियान: देशभर में मतदाता सूची की बड़ी सफाई

चुनाव आयोग ने बिहार के बाद पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लागू करने की योजना बनाई है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान होगा। पहले चरण में 10-15 राज्यों को चुना जा सकता है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। लोगों में दहशत है कि वैध मतदाता भी प्रभावित होंगे। बिहार में SIR के दौरान 47 लाख नाम कटे, जिनमें कई जीवित और वैध वोटर शामिल थे। आयोग का कहना है कि डुप्लिकेट, मृत और गलत एंट्री हटाई जा रही हैं। लेकिन पारदर्शिता का वादा किया गया है। कोई नाम बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं हटेगा। BLO घर-घर जाएंगे, दस्तावेज चेक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया सख्त लेकिन निष्पक्ष रखी गई है। तैयारी न करने वालों का नाम जोखिम में पड़ सकता है।

नाम चेक करें: सबसे पहला कदम यही उठाएं

सबसे पहले अपनी मतदाता सूची में नाम की पुष्टि करें। ECI की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं। “Search Your Name in Electoral Roll” विकल्प चुनें। EPIC नंबर, मोबाइल या नाम-पता डालकर 2 मिनट में सर्च करें। नाम न मिले तो घबराएं नहीं। SIR में BLO घर आएंगे और दस्तावेज मांगेंगे। आधार, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 11 वैलिड दस्तावेज मान्य हैं। माइग्रेंट वोटर राशन कार्ड, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से PAN, MNREGA कार्ड, बैंक पासबुक भी चलेंगे। जन्मतिथि-पता 5 दस्तावेजों में न हो तो भी मान्य। दस्तावेज न हों तो BLO को बताएं, वे सरकारी डेटाबेस से सत्यापन करेंगे। नए पते का प्रमाण जरूर रखें। यह कदम नाम बचाने की नींव है।

फॉर्म भरें, अपील करें: नाम हमेशा सुरक्षित रखें

SIR में अपडेट के लिए Enumeration फॉर्म भरना अनिवार्य है। BLO इसे देगा। Form 6 नए वोटर या सुधार के लिए, Form 7 डुप्लिकेट-मृत नाम हटाने की आपत्ति के लिए, Form 8 पता-नाम अपडेट के लिए है। ऑनलाइन nvsp.in पर या ऑफलाइन BLO, ERO, तहसील में जमा करें। ड्राफ्ट लिस्ट आने के 7-15 दिन में क्लेम-आपत्ति दर्ज करें। फॉर्म की कॉपी और रसीद रखें। नाम कटने का नोटिस आए तो 7 दिन में ERO और CEO तक दो-स्तरीय अपील करें। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता अनिवार्य की है। कटने की वजह सार्वजनिक होगी। BLO से संपर्क बनाएं, वे पूरी मदद करेंगे। अभी तैयारी करें तो नाम हमेशा वोटर लिस्ट में रहेगा। वोटिंग के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता रहेगा।

 

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Rama Niwash Pandey

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