धर्म परिवर्तन के बाद SC दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाकर उसका सक्रिय रूप से पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं रह सकता। धर्म परिवर्तन के बाद SC दर्जा समाप्त सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950 के तहत अनुसूचित जाति का […]Read More






