सीआईसी का बड़ा फैसला: वकील अपने मुवक्किलों के लिए नहीं
नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की पवित्रता और इसके मूल उद्देश्यों को बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वकील अपने मुवक्किलों के मामलों से संबंधित जानकारी या साक्ष्य जुटाने के लिए आरटीआई कानून का उपयोग नहीं कर सकता है। सीआईसी ने अपने निर्णय में जोर देकर कहा कि पारदर्शिता कानून का मुख्य मकसद नागरिकों को सशक्त […]Read More






