केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देशभर में 20%
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 17 फरवरी 2026 की अधिसूचना के मुताबिक, सभी तेल विपणन कंपनियों को न्यूनतम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) वाला 20% तक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बेचना होगा। यह निर्देश Bureau of Indian Standards (BIS) की स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ईंधन में एथेनॉल की मात्रा अधिकतम 20% होगी और RON कम से कम 95 होना अनिवार्य है। विशेष […]Read More






