विधानसभा आम चुनाव में अभ्यर्थियों को देनी होगी अपराधिक रिकॉर्ड
राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों की सूचना को राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में अनिवार्य रूप से प्रकाशित प्रसारित करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार […]Read More