अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, पुलिस को कठोर कार्रवाई से रोका
पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और सांसद Abhishek Banerjee को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ फिलहाल किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। यह मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah को लेकर कथित भड़काऊ टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कुछ बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्होंने FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए सोमवार को Calcutta High Court का रुख किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में फिलहाल कोई कठोर कदम न उठाया जाए।
चुनाव नतीजों के अगले दिन दर्ज हुई थी FIR
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह FIR चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद यानी 5 मई को दर्ज की गई थी। मामला उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत बागुईआटी थाने में दर्ज हुआ। शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से की गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनावी सभाओं के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को लेकर ऐसे बयान दिए, जिनसे सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका पैदा हो सकती थी। शिकायतकर्ता ने इन टिप्पणियों को भड़काऊ करार देते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
चुनाव प्रचार में दिखी तीखी सियासी बयानबाजी
इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद गर्म राजनीतिक माहौल में संपन्न हुए। चुनाव प्रचार के दौरान TMC, BJP, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी देखने को मिली। खासतौर पर TMC और BJP के बीच मुकाबला काफी आक्रामक नजर आया।
चुनावी नतीजों में BJP ने राज्य की राजनीति में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहली बार सरकार बनाने का दावा किया, जबकि TMC को लंबे समय बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। वहीं कांग्रेस और वाम दल चुनावी मुकाबले में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करते दिखाई दिए।