गोवंश उत्पीड़न के आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

आगरमालवा जिले के बड़ोद थाना अंतर्गत ग्राम सांगाखेड़ी मार्ग पर जत्ती हनुमानजी महाराज की बावड़ी के समीप रविवार की रात्रि में चार आरोपियों द्वारा एक गौवंश के साथ अमानवीय क्रूरता करते हुए गौवंश को पेड़ से बांधकर मारा पीटा गया और अमानवीय कृत्य किया गया था। गौभक्तों की सूचना पर बड़ोद पुलिस मौके पहुंची थी और पशु चिकित्सक को भी बुलवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान गौवंश की मौत हो गई थी। मामले के चार आरोपियों के अवैध कब्जे मंगलवार को पुलिस-प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया।
गोवंश उत्पीड़न के माले में बड़ोद पुलिस द्वारा फरियादी दीपक पिता डूंगरसेन उम्र 27 वर्ष निवासी बस स्टैंड बड़ोद जिला आगरमालवा की शिकायत पर चारों आरोपियों सोनू मंसूरी पिता इसाक मंसूरी, राहुल गुर्जर पिता मोहन गुर्जर, दुर्गा शंकर पिता मोहन गुर्जर, रजाक खां पिता गनी मोहम्मद को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध पशुक्रूरता अधिनियम की धारा 429, 34,11 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। गौवंश के साथ हुई अमानवीय क्रूरता की घटना को लेकर गुस्साये हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर कल 25 दिसंबर को जिले के बड़ोद में चक्काजाम किया गया था। चक्काजाम धीरे-धीरे पूरे जिले में फैल गया था और आगरमालवा जिला मुख्यालय के साथ ही जिले की प्रत्येक तहसील और उपतहसील बड़ौद, कानड़, सुसनेर, सोयतकलां के साथ तनोडिया में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा चक्काजाम किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाये जाने का आश्वासन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दिये जाने के बाद चक्काजाम हटाया गया था। इसके परिणामस्वरूप मंगलवार सुबह आगरमालवा जिला प्रशासन द्वारा आरोपियों के मकानों के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाया गया।
