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सोनम वांगचुक के आरोपों पर प्रशासन का जवाब, कहा- पूरे लद्दाख में सिर्फ एक शराब की दुकान चालू

लद्दाख में शराब की दुकानों और बार की संख्या बढ़ाने के आरोपों पर प्रशासन ने सोनम वांगचुक के दावों को गलत और भ्रामक बताया है। प्रशासन का कहना है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल केवल एक शराब की दुकान संचालित है। इस संबंध में प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आबकारी नीति और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों की स्थिति स्पष्ट की है।

लद्दाख प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सार्वजनिक बयान देने से पहले आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर तथ्यों की पुष्टि करने की सलाह दी है। प्रशासन के मुताबिक, शराब की दुकानों को लेकर किए गए उनके दावे उपलब्ध सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

एलजी पर मनमानी का आरोप लगाने के बाद आया जवाब

दरअसल, सोनम वांगचुक ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि लद्दाख में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है और करीब दो महीने पहले हर जगह शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया गया था।

वांगचुक के मुताबिक, विरोध के बावजूद गली-मोहल्लों और स्कूलों के आसपास बार खोले जा रहे हैं। अब इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन ने कहा है कि आधिकारिक रिकॉर्ड इन दावों की पुष्टि नहीं करते।

शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव रद्द

प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नई आबकारी नीति 2026-27 को 1 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों से सुझाव एवं आपत्तियां मिलने के बाद उपराज्यपाल ने 26 अगस्त 2026 को इस नीति को वापस ले लिया।

प्रशासन ने बताया कि नई नीति के तहत वाइन शॉप खोलने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया था और इसके लिए जारी नीलामी नोटिस निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 4 अप्रैल 2025 को अधिसूचित पुरानी आबकारी नीति 2025-26 को दोबारा लागू किया गया, जो फिलहाल प्रभावी है।

लद्दाख में फिलहाल कितनी शराब की दुकानें?

प्रशासन के मुताबिक, पुरानी आबकारी नीति के तहत लेह के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 में दो शराब की दुकानों की अनुमति थी। 14 अक्टूबर 2026 को वार्ड नंबर 6 में नीलामी के बाद एक दुकान चालू हुई। वहीं, वार्ड नंबर 4 में नीलामी के दौरान कोई बोली नहीं मिली, जिसके कारण वहां दुकान नहीं खुल सकी।

इस तरह प्रशासन के अनुसार, फिलहाल पूरे लद्दाख में केवल एक शराब की दुकान संचालित है।

कितने बार और होटलों को शराब परोसने का लाइसेंस?

प्रशासन ने शराब परोसने वाले रेस्तरां, बार और होटलों की स्थिति की जानकारी भी साझा की है। विज्ञप्ति के अनुसार, लद्दाख में रेस्तरां के साथ शराब परोसने वाले 50 खुदरा प्रतिष्ठान संचालित हैं।

इनमें लेह में 38, नुब्रा में 7, जांस्कर में 3 और चांगथांग में 2 प्रतिष्ठान शामिल हैं। इसके अलावा, लेह में दो बीयर बार भी चालू हैं।

प्रशासन ने बताया कि लेह के नौ होटलों के पास शराब परोसने का लाइसेंस है। इनमें से चार को चालू वर्ष में लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं, नुब्रा के एक होटल ने भी इस साल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे अनुमति दे दी गई।

स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री पर क्या नियम?

लद्दाख प्रशासन के अनुसार, शराब परोसने के लाइसेंस निर्धारित मानकों और नियमों के आधार पर जारी किए जाते हैं। राजमार्गों, धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों से निर्धारित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। होटल लाइसेंस पर भी दूरी से जुड़े यही मानदंड लागू होते हैं।

प्रशासन ने कहा कि शराब की दुकानों को लेकर हर इलाके में दुकानें खोले जाने का दावा आधिकारिक रिकॉर्ड से समर्थित नहीं है। साथ ही, उसने सार्वजनिक बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करने की अपील की है।

प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की

लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान लोगों के बीच अनावश्यक चिंता पैदा कर सकते हैं। प्रशासन ने राष्ट्रीय मीडिया और आम लोगों के सामने किसी भी मुद्दे पर दावा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है।

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