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बिहार: नितीश कुमार का एलान,शराब पीकर मरने वालों के परिवार को मिलेगा मुआवजा

पटना: बिहार में शराब बंदी के बाद भी जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपये की साहित्य राशि देने के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मुआवजा देने का एलान किया है | मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि साल 2016 के बाद शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री ने मुआवजे के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं।

बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं | वहीँ राज्य में शराबबंदी का लगातार विरोध किया जा रहा है और मुआवजे की मांग की जा रही है | बता दें कि कुछ दिन पूर्व छपरा में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, तब भी मुआवजे की मांग उठी थी, लेकिन तब मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि किस बात का मुआवजा, जो पिएगा वो मरेगा। हालांकि, हाल ही में मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से करीब 37 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने मुआवजे का एलान किया है।

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मुआवजे के लिए पीएम रिपोर्ट अनिवार्य

बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि मुआवजे के लिए 17 अप्रैल, 2023 के बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कच्ची शराब पीने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र और गरीब परिवार से होते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटना होती है, तो कितने लोग पोस्टमार्टम कराने अस्पताल पहुंचेंगे और कितने लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हैं?

 

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