ataltv.com

Hindi News, Breaking Hindi News, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, ताजा हिंदी ख़बरें

बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 27 जुलाई को फैसला

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला एक बार फिर टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज छवि कपूर ने 27 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

इसके पहले 23 अप्रैल, 2 मार्च, 11 जनवरी और 25 नवंबर, 2023 को कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। कोर्ट ने 1 अगस्त, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पीड़ित नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया था। नाबालिग पहलवान और उसके पिता दोनों ने इन-कैमरा बयान दर्ज कराया। इन कैमरा का मतलब सुनवाई के समय दोनों पक्षों के अलावा दूसरा कोई उपस्थित नहीं होता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 4 जुलाई 2023 को शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी किया था।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में एक मामला चल रहा है। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *