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चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत, तीनों मामलों में मिली अग्रिम जमानत

टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें हाई कोर्ट ने तीन मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव की बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया।

कोर्ट ने चंद्रबाबू को हिदायत दी है कि वे इस दौरान जांच को प्रभावित करने वाली टिप्पणियां नहीं करेंगे। एक सप्ताह के भीतर एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड दाखिल करने होंगे। कोर्ट ने पूछताछ के लिए सीआईडी को 48 घंटे पहले नोटिस देकर याचिकाकर्ताओं की जांच करने का निर्देश दिया है।

आंध्र प्रदेश सीआईडी ने इनर रिंग रोड (आईआरआर), रेत और शराब मामलों में अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू के खिलाफ मामले दर्ज किए थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। तेलुगु देशम के नेता चंद्र बाबू ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं थी। बहस पूरी होने के बाद आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले शराब मामले में पूर्व मंत्री कोल्लू रवींद्र और सेवानिवृत्त आईएएस श्रीनरेश को अग्रिम जमानत दी गई थी।

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